वोट देने के लिए आपके पास वोटर आईडी होनी चाहिए। लेकिन बहुत से नागरिक ऐसे होते हैं, जिनके पास वोटर आईडी किसी वजह से नहीं होती है।
चुनाव आयोग ने बिना वोटर आईडी कार्ड के वोट डालने का विकल्प दिया है। जिसके लिए जरूरी है कि रजिस्टर्ड मतदाता के रूप में आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
वोटर आईडी नहीं होने पर आपके पास 11 फोटो आईडी दस्तावेजों में से कोई एक होना चाहिए। वोट डालने से पहले इसे दिखाना जरूरी है। -
ये दस्तावेज हैं- पासपोर्ट, केंद्र- राज्य सरकार, ड्राइविंग लाइसेंस,पीएसयू या पब्लिक लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो युक्त आई कार्ड, बैंक-पोस्ट ऑफिस से जारी फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड,
NPR के जरिए RGI का स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, केंद्र सरकार की योजना के तहत जारी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, फोटो के साथ पेंशन डॉक्यूमेंट, एमपी-एमएलए और एमएलसी के लिए जारी आई कार्ड, आधार कार्ड।